Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2023: मुख्यमंत्री सुकन्या योजना फॉर्म pdf

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand | मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड एप्लीकेशन फॉर्म | Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2023 | मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखण्ड

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2023: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने और बाल विवाह को प्रतिबन्ध करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का आरम्भ किया गया है। Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2023 24 फरवरी 2019 को राज्य सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा आरम्भ किया गया है। योजना के अंतर्गत राज्य के अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों एवं SECC-2011 मे शामिल परिवारों की बालिकाओ को जन्म के 18 साल तक आर्थिक सहायता राशि दिया जाता है।

ये सहायता राशि SECC-2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को चरणबद्ध तरीके से किस्तों में प्रदान किया जाता है। योजना में राज्य के लगभग 37 लाख परिवारों को लाभ दिया जायेगा जिसमे 27 लाख SECC- 2011 के तहत शामिल परिवारों एवं अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों में से 10 लाख को प्रदान किया जायेगा।

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2023, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना

आज हम आपको इस आर्टिकल द्वारा Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2023 की पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, जरुरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि को विस्तार में पढ़ेंगे।

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2023

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में झारखंड के तत्कालीन श्री रघुवर दास की सरकार द्वारा किया गया था। बाद में 24 अगस्त 2022 को हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा इस योजना का नाम बदल सावित्री बाई फूले किशोरी संवृद्धि योजना कर दिया गया।

अब इस योजना के माध्यम से कक्षा 8 एवं 9 में नामांकन करवाने वाली राज्य के बालिका को 2500 रुपए, 10वी कक्षा में नामांकन करने पर 5000 रु, 11वी व 12वी कक्षा में नामांकन पर 5000 रुपए प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखण्ड 2023 के माध्यम से बालिका की आयु 18 से 19 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 20000 रु अनुदान के स्वरुप उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड से राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाया जा सकेगा, बालिकाओ के साक्षरता दर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा।

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मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखण्ड 2023

योजनामुख्यमंत्री सुकन्या योजना
शुरू द्वाराझारखण्ड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास
योजना शुरू2019
लाभार्थीSecc-2011 में शामिल और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बेटियां
उद्देश्यझारखंड की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
किस्तेंकुल 6 किस्तें
आर्थिक सहायताकुल 40000 रु
वर्ष2023
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना आर्थिक सहायता राशि

में नामांकन परआर्थिक सहायता राशि (रुपये में)
8वीं कक्षा2500 रु
9वीं कक्षा2500 रु
10वीं कक्षा5000 रु
11वीं कक्षा5000 रु
12वीं कक्षा5000 रु
आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात20000 रु
कुल आर्थिक सहायता धनराशि40000 रु

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मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2023 उद्देश्य

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का प्रमुख उद्देश्य झारखंड में होने वाले बाल विवाह पर अंकुश लगाना है। राज्य की बालिकाओ को योजना के माध्यम से पढाई लिखाई के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। SECC- 2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को राज्य सरकार ये लाभ प्रदान करेगी।

आज भी झारखंड में अनेको परिवार है जो अपनी बेटियों को आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। गरीबी से मजबूर माता पिता अपनी बच्चियों का बाल अवस्था में ही बाल विवाह कर देते हैं।

राज्य के गरीब एवं मजबूर परिवार के बेटियों की मदद करने के उदेश्य से ही हेमंत सरकार द्वारा Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2023 की शुरुआत की गई है।

झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की आवश्यकता

झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की आवश्यकता इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य में बालिकाओ का बाल विवाह बड़े पैमाने पर करा दिया जाता है। राज्य के कुछ जिले इनमे काफी आगे है जैसे देवघर, गोड्डा, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू आदि जिलों में बाल विवाह एक गंभीर समस्या है। बाल अवस्था में विवाह से बाल कन्याओं को बड़ी परेशानी कठनाई का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार इस तमाम समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से इस प्रकार के परेशानी से निश्चित ही बालिकाओ को छुटकारा मिलेगा एवं बाल विवाह की गंभीर समस्या पर लगाम लगाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखण्ड लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड सन् 2019 मे पूर्व श्री रघुवर दास जी द्वारा शुरू किया गया था। बाद में 24 अगस्त 2022 को इस योजना का नाम हेमंत सरकार द्वारा संशोधन कर सावित्रीबाई फुले किशोरी संवृद्धि योजना रखा दिया गया है।
  • योजना के तहत लाभ कुल लगभग 37 लाख लाभ परिवारों जो SECC-2011 में एवं अंत्योदय योजना में शामिल परिवारों की बेटियों को दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ SECC-2011 में शामिल 27‌ लाख एवं अंत्योदय योजना में शामिल 10‌ लाख परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जाएगा।
  • पात्रता के आधार पर राज्य के कक्षा 8 से लेकर 12वी तक की बेटियों को आर्थिक मदद चरणबद्ध तरीके से किस्तों में राज्य सरकार देगी।
  • 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर एकमुश्त 20 हजार रुपये बेटियों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराया जायेगा।
  • Mukhyamantri Sukanya Yojana के लाभ लेने के लिए लाभार्थी बालिका के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand के तहत आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाता में DBT द्वारा भेजा जाता है।
  • राज्य के देवघर, गोड्डा, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू आदि जिलों में बाल विवाह की समस्या अधिक है, इन जिलों में बेटियों का विवाह 18 साल आयु पूरा होने के पहले ही कर दिया जाता है।
  • देवघर, गोड्डा, कोडरमा, गिरिडीह, पलामू आदि जिलों में बाल विवाह पर इस योजना से रोक लगाया जा सकेगा।
  • इस योजना के तहत ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन करने के लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय एवं स्कूल, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संपर्क करना होगा।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना पात्रता

  • लाभ लेने के लिए बालिका का झारखंड की मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • secc-2011 में शामिल परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर बालिकाओ को पात्र माना जायेगा।
  • अंत्योदय कार्ड में आनेवाले परिवारों की बेटियाँ को भी Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand के तहत पात्र माना जायेगा।
  • 18 साल की आयु के पूर्व में ही जिन बालिकाओ की शादी कर दिया गया है उनको यह लाभ नहीं मिलेगा।
  • बालिका को यदि लाभ मिल रहा है एवं 18 साल की आयु पूरा होने से पहले शादी होती है तो उनका लाभ रोक दिया जायेगा।
  • लाभार्थी बेटियों को योजना में 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात एकमुश्त 20 हजार रुपये प्रदान किया जायेगा।
  • योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के पास बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक  होना जरुरी है।

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • कन्या का आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्कूल जाने का प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड आवेदन कैसे करे?

  • योजना का लाभ लेने के लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय एवं स्कूल, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ले। आवेदन फॉर्म आप Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand Application Form Pdf डाउनलोड पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते है।
  • आगे आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी सही सही भरना होगा।
  • योजना में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ ही अटैच कर दे।
  • अब आप भरे हुए आवेदन फॉर्म को प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा रशीद प्राप्त कर ले।
  • अब आपका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड आवेदन सफलता पूर्वक पूरा हो जायेगा।
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मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर (FAQ)

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड क्या है?

झारखंड सरकार द्वारा शुरू की एक योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य की बालिकाओं को कक्षा 8 एवं 9 में 2500रु, 10वी, 11वी व 12वी कक्षा में 5000 रु दिया जाता है। 20000 रु अनुदान एकमुश्त आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में बालिकाओ को  कितना लाभ दिया जाता है?

झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बालिकाओं को कक्षा 8 एवं 9 में 2500रु, 10वी 5000 रु, 11वी व 12वी कक्षा में 5000 रु प्रदान किया जाता है। एकमुश्त आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 20000 रु अनुदान दिया जाता है।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बालिकाओ को 18 वर्ष की आयु के बाद कितना लाभ प्राप्त होगा?

18 वर्ष की आयु के बाद झारखंड सरकार पात्र बालिकाओं को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत एकमुश्त 20 हजार रुपये प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ किसे मिलेगा?

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ राज्य की 8 कक्षा से लेकर 12 कक्षा तक की बालिकाओ को दिया जायेगा। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अविवहित बेटियों को दिया जायेगा। 

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करे?

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन हेतु आपको पहले आवेदन फॉर्म संबंधित कार्यालय से या हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट करना होगा। आवेदन फॉर्म को सही से भर कर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।

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