HP Ration Card Online Apply | हिमाचल राशन कार्ड लिस्ट | हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड डाउनलोड | Ration Card HP Apply Online 2023
Ration Card HP Apply Online 2023: हमारे देश में गरीबी एक बड़ी समस्या है और राष्ट्र की बड़ी आवादी इस परेशानी से ग्रसित है। गरीबी के कारन लोग अपने खान पान की जरूरत भी पूरा नहीं कर पाते। लोग अपने जरुरत के राशन भी नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में सरकार लोगो को राशन कार्ड योजना के तहत सस्ते दरों पर राशन उपलब्ध करवाती है। इस राशन कार्ड योजना के मदद से नागरिक अपना भरण पोषण करते हैं।
हिमाचल प्रदेश में भी लोगो को प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। HP Ration Card से हिमाचल प्रदेश के नागरिक सस्ते राशन हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी दुकान से खरीदते है। हिमाचल के नागरिको को गेहूँ, चावल, चीनी आदि पदार्थ दिया जाता है।
इस आर्टिकल में हम Himachal Pradesh Ration Card से संबंधित आवश्यक एवं जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन करने के बारे में जानेंगे। Ration Card HP के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, उद्देश्य, इसकी विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया आदि बातो पर बात करेंगे।
यदि आप हिमाचल प्रदेश के नागरिक है और आप हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड के बारे में जानना चाहते है। हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते है तो इस आर्टिकल में हमारे साथ अंत तक बने रहिये। आपको हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड से सम्बंधित सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
HP Ration Card 2023
Himachal Pradesh Ration Card खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया जाता है। प्रदेश नागरिक इस राशन कार्ड के मदद से सस्ते दामों पर राशन खरीदते है। लोग अपने नजदीकी सस्ते दाम के राशन डीलर की दुकान से गेहूँ, चावल, दाल, चीनी आदि प्राप्त करते है। राशन कार्ड में घर के मुखिया के साथ अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जाता है। नागरिक अपने घर के अन्य सदस्य को इस कार्ड में जोड़ तथा हटा सकते है।
Ration Card HP Apply 2023
Himachal Ration Card एक आवश्यक तथा जरूरी दस्तावेज है। यदि यह कार्ड आपके पास नहीं है तो आप अनेको सरकारी योजनाओ से वंचित रह जायेंगे। इस लिए राज्य के सभी पात्र परिवार के पास Ration Card HP होना आवश्यक है।
यदि आपके पास भी राशन कार्ड नही है तो जल्द HP Ration Card Online Apply कर ले। आप हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड ऑफलाइन भी बनवा सकते है
हिमाचल राशन कार्ड के माध्यम से सरकार के योजनाओ का लाभ लिया जा सकता है। राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण के साथ साथ आपके पहचान का भी प्रमाण है।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड बनवाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया गया है। राज्य के नागरिक अब राशन कार्ड में नाम जोड़ तथा नाम हटा दोनों प्रक्रिया ऑनलाइन कर पाएंगे।
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Ration Card HP Apply Online 2023 Highlights
आर्टिकल | Ration Card HP Apply Online 2023: हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड डाउनलोड |
Concerned Department | Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Government of Himachal Pradesh (खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार) |
वर्ष | 2022 |
सम्बंधित राज्य का नाम | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) |
केटेगरी | राशन कार्ड |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के नागरिक |
योजना का उद्देश्य | हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को राशन सस्ते दरों पर प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://food.hp.nic.in/ |
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एचपी राशन कार्ड उद्देश्य
Ration Card HP Apply Online 2023: हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड का प्रमुख उद्देश्य राज्य के नागरिकों को राशन उपलब्ध करवाना है। प्रदेश के लाभार्थी को गेहूँ, चावल, चीनी, आदि खाद्य सामग्री सब्सिडी रेट पर प्रदान किया जाता है।
गरीबी के कारण लोग बाजार मूल्य पर राशन नहीं खरीद पाते है। लोगो को भरण पोषण करने में परेशानी होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार नागरिक के भरण पोषण में सहायता प्रदान करने के लिए राशन कार्ड जारी कर कम दर पर खाद्य सामग्री प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड योजना के सहायता से दो वक्त का भोजन करना आसान हो जाता है।
एचपी राशन कार्ड के मदद से राज्य के और भी दूसरा योजनाओ का लाभ लिया जा सकता है। हिमाचल एवं केंद्र से सरकारी मदद लिया जा सकता है।
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हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड के लाभ
हिमाचल राशन कार्ड बनाने के कई प्रकार के लाभ प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त होता है। खाद्य सामग्री, सरकारी योजना आदि का लाभ आदि प्राप्त होता है। इसके अतरिक्त विभिन्न प्रकार के लाभ मिलता जिसके सम्बन्ध में नीचे बताया गया है।
- एचपी राशन कार्ड लोगो के नागरिकता का प्रमाण होता है ।
- हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आपके पहचान का प्रमाण है।
- हिमाचल प्रदेश के लोगो को राशन कार्ड के माध्यम से सब्सिडी रेट पर खाद्य सामग्री प्रदान किया जाता है। प्रदेश के लोगो को इस सामग्री में गेहूँ, चावल, चीनी, आदि दिया जाता है।
- एचपी राशन कार्ड के उपयोग से ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि बनवाया जा सकता है।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड टाइप्स
तीन प्रकार के राशन कार्ड हिमाचल प्रदेश सरकार जारी करती है। प्रदेश में जारी किये जाने वाले सभी तरह के राशन कार्ड के सम्बन्ध में नीचे जान सकते है।
APL Ration Card: प्रदेश के ऐसे नागरिक जो गरीबी रेखा के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हों। एपीएल राशन कार्ड धारक को 15 किलो राशन हर महीने दिया जाता है। प्रदेश के एपीएल कार्ड धरी को 3 रुपए प्रति किलो की दर से अनाज दिया जाता है।
BPL Ration Card: हिमाचल प्रदेश के ऐसे नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हों। बीपीएल राशन कार्ड धारक को 25 किलो अनाज हर माह दिया जाता है।
AAY Ration Card: हिमाचल के ऐसे नागरिक जो काफी ज्यादा गरीब है उन्हें अंत्योदय राशन कार्ड जारी किया जाता है। AAY Ration Card धारक को 35 किलो खाद्य पदार्थ प्रत्येक महीने दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश अंत्योदय राशन कार्ड धरी को 1 रुपए प्रति किलो की दर से सामग्री दिया जाता है।
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हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड बनाने के लिए पात्रता
- प्रदेश के नागरिक ही हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकता है।
- एचपी राशन कार्ड आवेदन के लिए बताए गए दस्तावेज होना जरूरी है।
- हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड बनवाने हेतु घर के मुखिया का उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिये।
- प्रदेश के नागरिक को राशन कार्ड उनके आर्थिक आधार पर ही प्रदान किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की स्थिति में:
- शहरी आवेदक के पास कोई राशन कार्ड नहीं है का प्रमन इंस्पेक्टर, एफसीएस और सीए / संबंधित प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा।
- ग्रामीण आवेदक के पास कोई राशन कार्ड नहीं है का प्रमाण पंचायत सचिव/पंचायत सहायक से प्राप्त करना होगा।
- प्रवासी को स्थायी राशन कार्ड जारी किया जायेगा जिसकी अवधि अधिकतम तीन माह होगा।
- एचपी राशन कार्ड खो जाने की स्थिति में सम्बंधित विभाग से डुप्लिकेट राशन कार्ड प्राप्त कर सकते है। हिमाचल प्रदेश डुप्लिकेट राशन कार्ड के लिए आपको निर्धारित चार्ज अदा करना होगा।
- हिमाचल प्रदेश में ही आप कही दूसरे स्थान पर रहने लगे है इस स्थिति में आपको पूराना राशनं कार्ड समर्पण करना होगा। राशनं कार्ड समर्पण प्रमाण पत्र नया राशन कार्ड आवेदन के समय देना होगा।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ।
- मोबाइल फ़ोन नंबर।
- बिजली बिल ।
- बैंक खाता का विवरण।
- शादी के बाद हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए पूर्व के राशन कार्ड से नाम डिलीट होने का प्रमाण।
- बच्चे के जन्म होने के पश्चात बच्चे का नाम राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र।
HP Ration Card Fees
- नया राशन कार्ड बनाने के लिए 5 रुपये फीस।
- डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए 5 रुपये फीस।
एचपी राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करे
हिमाचल राशन कार्ड अप्लाई
Ration Card HP Apply Online 2023: हिमाचल प्रदेश के इच्छुक नागरिक जिनके पास राशन कार्ड नहीं है राशन कार्ड हेतु आवेदन कर सकते है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए नीचे दिए हुआ स्टेप्स को पढ़े।
- हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड बनवाने हेतु आपको himachalforms.nic.in पर जाना होगा।
- अब आप हिमाचल फॉर्म के होम पेज पर पहुँच गए होंगे।
- होम पेज पर आपको Application के विकल्प के ऊपर क्लिक करना है।
- अब आप Application के पेज पर पहुंच गए होंगे। यहाँ आपको Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प के अंतर्गत आपने Application Form for Ration Card के ऊपर क्लिक करना है।
- अब आपके स्क्रीन पर HP Ration Card Form PDF खुल जायेगा। आपको HP Ration Card Form Download कर प्रिंट करा लेना है।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरना होगा। इस आवेदन फॉर्म में आपको पिता/पति का नाम, घर का पता, श्रेणी, जिला, खंड, ग्राम पंचायत, वार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या आदि आवश्यक जानकारी देना होगा।
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी लगाना होगा।
- अब आप अपने फॉर्म को एक बार पूरा जाँच ले कोई त्रुटि तो नहीं रह गया है।
- पूरा जाँच कर लेने के बाद आप फॉर्म को सम्बंधित विभाग के कार्यालय में जमा करा दे।
- हिमाचल प्रदेश आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी। जाँच के पश्चात एक महीने के अंदर आपके राशन कार्ड को जारी कर दिया जायेगा।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कैसे करे
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड अप्लाई करने वाले नागरिक अपना राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते है। हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करने की पूरी प्रक्रिया नीचे बताया गया है।
- हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आवेदन की स्थिति जानने के लिए एचपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.hp.gov.in पर जाये।
- अब आप हिमाचल ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज पर पहुँच गए होंगे।
- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के होम पेज पर आपको Citizen Corner के अंतर्गत ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करने है।
- अब आपको सर्विस नेम और एप्लीकेशन नंबर भरना है।
- आगे आपको सर्च पर क्लिक करना है।
- सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके एचपी राशन कार्ड आवेदन की स्थिति का पता हो जायेगा।
पोर्टल पर लॉगिन कैसे करे
- लॉगिन होने के लिए आपको सबसे पहले Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Government of Himachal Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आप हिमाचल फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर पहुँच गए होंगे।
- फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर आपने Click Here to Login विकल्प के ऊपर क्लिक करना है।
- अब आप लॉगिन पेज पर पहुँच गए होंगे। यहाँ लॉगिन पेज पर आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल कर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है।
- अब आप लॉगिन की प्रक्रिया को पूरा कर Login हो जायेंगे।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड ऑनलइन प्रिंट कैसे करे
- लॉगिन होने के लिए आपको सबसे पहले ePDS Transparency Portal, Himachal Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आप हिमाचल ई ट्रांसपेरेंसी पोर्टल के होम पेज पर पहुँच गए होंगे।
- ePDS Transparency Portal के होम पेज पर आपको FPS Ration Card विकल्प के ऊपर क्लिक करना है।
- अब आपको एफपीएस राशन कार्ड के अंतर्गत प्रिंट राशन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है।
- अगले पेज पर आपको राशन कार्ड या आधार को सेलेक्ट करना है। राशन कार्ड सेलेक्ट करने पर राशन कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड सेलेक्ट करने पर आधार नंबर डालना है।
- आगे आपको सर्च पर क्लिक करना है।
- सर्च पर क्लिक करने के बाद आपका राशन कार्ड खुल जायेगा।
- अब आप अपना HP Ration Card Download कर प्रिंट करा लें।
अपने राशन दुकान की जानकारी कैसे प्राप्त करे
- सम्बंधित जानकारी के लिए आपको सबसे पहले ePDS Transparency Portal, Himachal Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आप हिमाचल ई ट्रांसपेरेंसी पोर्टल के होम पेज पर पहुँच गए होंगे।
- ePDS Transparency Portal के होम पेज पर आपको Your Ration Shop विकल्प के ऊपर क्लिक करना है।
- आगे आपको अपना जिला तथा ब्लॉक का चयन करना है। फिर आपको सर्च के ऊपर क्लिक करे।
- सर्च के ऊपर क्लिक करने के पश्चात आपको अपने राशन शॉप की जानकारी मिल जाएगी।
शिकायत दर्ज कैसे करे
- पोर्टल पर ग्रीवेंस/शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Government of Himachal Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आप हिमाचल फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर पहुँच गए होंगे।
- फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर आपको ग्रीवेंस/कंप्लेंट विकल्प के ऊपर क्लिक करना है।
- आगे आपको आपको सबमिट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है।
- अब आपके स्क्रीन पर ग्रीवेंस दर्ज करने का फॉर्म खुल गया होगा।
- शिकायत दर्ज करने के इस फॉर्म में आपको नाम, विभाग, एप्लीकेशन टाइप, परमानेंट ऐड्रेस, एप्लीकेशन डिटेल, ईमेल आदि देना होगा।
- फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करे। सबमिट करने के बाद आपका ग्रीवेंस दर्ज हो जायेगा।
शिकायत की स्थिति कैसे देखे
- पोर्टल पर ग्रीवेंस/शिकायत की स्थिति देखने के लिए आपको सबसे पहले Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Government of Himachal Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आप हिमाचल फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर पहुँच गए होंगे।
- फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर आपको ग्रीवेंस/कंप्लेंट विकल्प के ऊपर क्लिक करना है।
- आगे आपको नो एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है।
- अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल गया होगा।
- इस पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर डाल कर व्यू स्टेटस के ऊपर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप ग्रीवेंस की स्थिति देख पाएंगे।
फीडबैक दर्ज कैसे करे
- पोर्टल पर फीडबैक दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Government of Himachal Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आप हिमाचल फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर पहुँच गए होंगे।
- फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर आपको फीडबैक विकल्प के ऊपर क्लिक करना है।
- अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज में फीडबैक फॉर्म खुल गया होगा।
- इस फीडबैक फॉर्म में पूछी गई जानकारी अंकित कर दे।
- इसके बाद कप्चा कोड डालकर फॉर्म सबमिट करे।
सभी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- पोर्टल पर फीडबैक दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Government of Himachal Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आप हिमाचल फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर पहुँच गए होंगे।
- फ़ूड डिपार्टमेंट के होम पेज पर आपको डाउनलोडेबल फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है।
- अब आपके स्क्रीन पर एक नया पेज में फॉर्म्स की सूची खुल गया होगा।
- अपने जरुरत के अनुसार आप इस सूची में से फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
HP Ration Card Helpline Number
हिमाचल राशन कार्ड के इस ब्लॉग में हम ने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया है । इसके अतरिक्त आपको समस्या है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते है।
HP Ration Card Toll Free Number: 18001808026 और 1967 है।
Frequently Asked Questions (FAQ)
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करे?
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड टोल फ्री नंबर क्या है?
Himachal Pradesh Ration Card Tollfree Number 18001808026 एवं 1967 है।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आवेदन करने की फीस क्या है?
HP Ration Card Fees
नया राशन कार्ड के लिए 5 रुपये फीस।
डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए 5 रुपये फीस।
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